देहरादून : फर्जी दस्तावेज के जरिये भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के मामले में योगगुरु बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ आरोप अब 24 सितंबर को तय होंगे.सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीतू शर्मा ने आज यहां मामले में सह आरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी के अदालत में हाजिर होने के लिये और समय दिये जाने का अनुरोध स्वीकार करते हुए आरोप तय करने की अगली तारीख 24 सितंबर मुकर्रर की.
बालकृष्ण और द्विवेदी के खिलाफ आरोप तय करने के लिये पहले अदालत ने आज की तारीख तय की थी. मामले की तहकीकात कर सीबीआई ने पिछले साल 10 जुलाई को चाजर्शीट दाखिल की थी और उसके बाद 20 जुलाई को बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल, बालकृष्ण जमानत पर रिहा चल रहे हैं.
चाजर्शीट में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थित संस्कृत महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य द्विवेदी को भी बालकृष्ण को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए उन्हें मामले में सह आरोपी बनाया है.
सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि बालकृष्ण के विरुद्व भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत भी मामला दर्ज है.