मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन और विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने के आरोपी एवं पुणे के कारोबारी हसन अली खान की जमानत याचिका आज खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण से अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर खान को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. चव्हाण 16 सितंबर को विस्तृत आदेश दे सकते हैं.
खान वर्ष 2011 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में है. निचली अदालत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी है.