अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय ने अपनाया कडा रुख

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम क्षेत्र की सडकों पर मौजूद प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने के लिए कडे निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए और जो दुकानदार बार-बार ये उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं. एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2015 12:05 PM

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम क्षेत्र की सडकों पर मौजूद प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने के लिए कडे निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विभिन्न कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए और जो दुकानदार बार-बार ये उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं.

एक याचिका पर आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने कल कहा कि ऐसे मामलों में अदालत ने जो पहले आदेश पारित किए थे, उनका अतिक्रमणकारियों पर वांछित प्रभाव नहीं पडा. इसलिए अदालत के लिए कडे निर्देश जारी करना जरुरी हो गया है.
अदालत ने निर्देश दिए कि शिमला में किसी भी दुकानदार या फेरीवाले को अपने सामान का प्रदर्शन सडकों के किनारे या नालों के पास करने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी दुकानदार को दुकान के बाहर सामान लटकाने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी अनधिकृत फेरीवाले को शिमला नगर निगम क्षेत्र के किसी बाजार में किसी दुकान के बाहर बैठकर, सार्वजनिक नाले के पास अतिक्रमण करने या अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी.

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