हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगा गृह मंत्रालय

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र की हालिया अधिसूचना को संदिग्ध करार दिये जाने के बाद केंद्र ने आज कहा कि वह मामले में पक्ष नहीं है और फैसले की प्रति मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगा. गृह मंत्रालय के एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 25, 2015 10:25 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र की हालिया अधिसूचना को संदिग्ध करार दिये जाने के बाद केंद्र ने आज कहा कि वह मामले में पक्ष नहीं है और फैसले की प्रति मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगा.

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, गृह मंत्रालय मामले में पक्ष नहीं है. गृह मंत्रालय फैसले की प्रति प्राप्त करेगा और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगा. इससे कुछ घंटे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीबी को आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने वाली केंद्र की हालिया अधिसूचना को संदिग्ध करार दिया था और कहा कि इस मामले में उपराज्यपाल अपने विवेक से काम नहीं कर सकते. उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करने के लिए बाध्य हैं.

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