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संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज, जायेंगे जेल

नयी दिल्ली : सिने अभिनेता संजय दत्त की 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड से संबंधित मामले में राहत पाने की उम्मीद पर आज उस समय पानी फिर गया जब उच्चतम न्यायालय ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड के सिलसिले में गैरकानूनी तरीके से हथियार […]

नयी दिल्ली : सिने अभिनेता संजय दत्त की 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड से संबंधित मामले में राहत पाने की उम्मीद पर आज उस समय पानी फिर गया जब उच्चतम न्यायालय ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड के सिलसिले में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को शस्त्र कानून के तहत उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनायी थी. न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने 21 मार्च के निर्णय पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया.

न्यायालय ने 21 मार्च के फैसले में संजय दत्त को जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण के लिये चार सप्ताह का वक्त दिया था. लेकिन यह अवधि पूरी होने से एक दिन पहले ही 17 अप्रैल को न्यायालय ने संजय दत्त को समर्पण की अवधि चार सप्ताह के लिये बढ़ा दी थी. इस तरह संजय दत्त को साढ़े तीन साल की सजा पूरी करने के लिये अब 16 मई तक मुंबई के जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना ही होगा.

पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद 53 वर्षीय सिने अभिनेता के पास न्यायालय के माध्यम से राहत पाने के लिये अब सिर्फ सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का ही विकल्प बचा है. संजय दत्त को मुंबई की टाडा अदालत ने गैर कानूनी तरीके से नौ एमएम की पिस्तौल और एके 56 राइफल रखने के जुर्म में छह साल की सजा सुनायी थी लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे घटाकर पांच साल कर दिया था. साथ ही न्यायालय ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुये उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने से भी इंकार कर दिया था.

ये हथियार उन्हीं विस्फोटक सामग्री और हथियारों की खेप का हिस्सा थे जिनका इस्तेमाल मुंबई बम विस्फोटों में किया गया था. इन विस्फोटों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और सात सौ से अधिक जख्मी हो गये थे. न्यायालय ने इसी मामले से संबंधित छह अन्य दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी. ये पुनर्विचार याचिकायें यूसुफ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नाजिर, मोहम्मद दाउद यूसुफ खान, शेख आसिफ यूसुफ, मुजम्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख ने दायर की थी.

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