दिल्ली सरकार ने तीन ट्रासंपोर्टरों के परिसर सील किए

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने डीवीएटी कानून के प्रावधानों का पालन किए बगैर बेहिसाब सामान की कथित ढुलाई करने को लेकर तीन ट्रासंपोर्टरों के परिसर सील कर दिए हैं. व्यापार एवं कराधान विभाग के अनुसार वह कानून के प्रावधानों के मुताबिक उल्लंघनकर्ताओं पर कर और जुर्माना लगाएगा. एक सरकारी अधिकारी के अनुसार प्राथमिक जांच के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 29, 2015 12:23 AM

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने डीवीएटी कानून के प्रावधानों का पालन किए बगैर बेहिसाब सामान की कथित ढुलाई करने को लेकर तीन ट्रासंपोर्टरों के परिसर सील कर दिए हैं.

व्यापार एवं कराधान विभाग के अनुसार वह कानून के प्रावधानों के मुताबिक उल्लंघनकर्ताओं पर कर और जुर्माना लगाएगा. एक सरकारी अधिकारी के अनुसार प्राथमिक जांच के आधार पर कर और जुर्माने के रुप में इनसे 10 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे.
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘तीन ट्रासंपोर्टर:कैरियर जो हैं दिल्ली बंबई स्पीड कैरियर्स :राम नगर इलाका:, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कं. (न्यू कुतुब रोड) और बंबई दिल्ली कैरियर (झंडेवालन मार्ग) के बारे में सूचना मिलने के बाद व्यापार एवं कराधान विभाग ने 23 मई को उनका सर्वेक्षण किया. ’’
एक आधिकारिक बयान में बताया गया, ‘‘तीनों डीवीएटी नियमों के तहत निर्धारित दस्तावेज जैसे वस्तुओं के बिल और डिलीवरी चालान आदि पेश नहीं कर पाए, अतएव उनके कारोबार को सील कर दिया गयाउन्होंने ’’ इसके अनुसार सर्वेक्षण के दौरान इन तीनों ट्रांसपोर्टरों के पास जो कर योग्य वस्तुएं मिलीं, उनमें खिलौने, जूते चप्पल, पीयू फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, आदि शामिल हैं.

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