नयी दिल्ली: भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) में बिहार के पांच पुलिसकर्मियों को शामिल करने को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच आज एक नया संघर्ष छिड गया. उपराज्यपाल ने इन नियुक्तियों को खारिज कर दिया और उनके इस कदम का केंद्र ने समर्थन किया, जबकि आप ने तीखी आलोचना की.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एसीबी में नियुक्तियों को लेकर उप राज्यपाल के प्राधिकार को उचित ठहराते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एसीबी एक थाना है और दिल्ली में पुलिस उप राज्यपाल के तहत आती है.
अधिकारी ने कहा, ‘‘पुलिस की नियुक्तियों के लिए उप राज्यपाल अंतिम एवं उपयुक्त प्राधिकार है तथा ऐसे में एसीबी में किसी भी नियुक्ति के लिए उप राज्यपाल की मंजूरी जरुरी है क्योंकि यह एक थाना है.’’ मंत्रालय ने कहा कि किसी राज्य के थाने के प्रभारी की नियुक्ति उचित प्राधिकार की मंजूरी के बिना किसी दूसरे राज्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती है.
गृह मंत्रालय की ओर से उप राज्यपाल का समर्थन उस वक्त आया है जब नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच बिहार से पुलिस अधिकारियों को दिल्ली की एसीबी में नियुक्त करने के कदम को लेकर नया गतिरोध पैदा हुआ है.
दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद उप राज्यपाल और आप सरकार के कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई है. केंद्र ने बीते 21 मई को अधिसूचना जारी कर उप राज्यपाल का समर्थन किया था.