सिख दंगा : जगदीश टाइटलर पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप, अदालत ने सीबीआइ से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने सीबीआई से इस आरोप के बारे में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी.दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गवाहों को प्रभावित करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2015 1:24 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने सीबीआई से इस आरोप के बारे में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी.दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करने के आरोपों पर सीबीआई से आज जवाब तलब किया. इस मामले में सीबीआई ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट एसपीएस लालेर ने एजेंसी द्वारा दंगा मामलों में आगे जांच के दौरान जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के दर्ज बयान पर सीबीआई से जवाब देने को कहा है.
टाइटलर के खिलाफ मामले में सीबीआई द्वारा मामला बंद करने की रिपाोर्ट दायरे करने के संबंध में दलीलों पर सुनवाई करने वाली अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है.
सुनवाई के दौरान दंगा पीडितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अदालत को बताया कि वर्मा ने अपने बयान में सीबीआई को बताया था कि टाइटलर ने कथित तौर पर इस मामले में मुख्य गवाह सुरेन्दर कुमार ग्रंथी के साथ सौदेबाजी की थी.
वर्मा ने सीबीआई को बताया था कि सौदेबाजी के तहत सुरेन्दर (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) को भारी रकम दी गई थी और उसके पुत्र नरेन्दर सिंह को विदेश में बसा दिया गया था. टाइटलर ने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने नरेन्दर पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने पिता सुरेन्दर पर जगदीश टाइटलर के पक्ष में बयान बदलने के लिए दबाव डाले.
वर्मा ने 2010 में अपने बयान में आरोप लगाया था कि टाइटलर ने उनकी बहन को पांच करोड रुपये भेजे थे जो कनाडा में रहती है और यह पैसा हवाला के जरिये भेजा गया लेकिन जब यह राशि एक ट्रस्ट के खाते में पहुंची तब संबंधित बैंक ने इस खाते पर रोक लगा दी.
सीबीआई ने इस मामले में बालीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का बयान भी दर्ज किया था. एजेंसी द्वारा टाइटलर को क्लीनचिट देने के विषय पर फुल्का ने कहा कि वह इस मामले को बंद करने की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर करेंगे.
22 अप्रैल को अदालत ने इस मामले को बंद करने की रिपोर्ट के विषय पर सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी जो टाइटलर के खिलाफ मामले में सीबीआई द्वारा तीसरी बार किया गया है.

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