नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ कांड में दोषी ठहराए गए शाहजाद अहमद की अपील पर आज पुलिस से जवाब तलब किया.इस मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी इंसपेक्टर एम सी शर्मा मारे गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
सत्र अदालत ने 30 जुलाई को शाहजाद :25: को 19 सितंबर, 2008 को पुलिस अधिकारी शर्मा की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 19 सितंबर, 2008 को इस गुप्त सूचना के आधार पर बटला हाउस फ्लैट पर छापा मारा था कि 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में शामिल आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं.
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर और न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की पीठ ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से शाहजाद की अपील पर 11 नवंबर तक जवाब मांगा है. शाहजाद ने दोषी ठहराये जाने के खिलाफ अपील की है और जमानत का भी अनुरोध किया है पीठ ने कहा, ‘‘अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है. दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाता है, सुनवाई की अगली तारीख को जवाब दाखिल किया जाए.’’
उच्च न्यायालय ने इस मामले से जुड़े निचली अदालत के रिकार्ड भी मंगवाए हैं. निचली अदालत ने 25 जुलाई को शाहजाद को हत्या, हत्या का प्रयास तथा भादसं तथा हथियार कानून की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे पुलिस अधिकारियों पर हमले करने और उन्हें उनके दायित्व निर्वाह करने में बाधा पहुंचाने का भी दोषी पाया था. शहजाद को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए निचली अदालत ने कहा था कि शर्मा की मौत ने पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया.