कोयला घोटाला : विशेष अदालत ने दी नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति
नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को आज विशेष अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी. वे14 जून से 29 जून तक कारोबारी उद्देश्यों के चलते विदेश यात्रा कर सकेंगे. विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिंदल के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने […]
नयी दिल्ली : कोयला घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल को आज विशेष अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी. वे14 जून से 29 जून तक कारोबारी उद्देश्यों के चलते विदेश यात्रा कर सकेंगे. विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने जिंदल के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने विदेश जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी.
जिंदल को अदालत ने पूर्व में जमानत दी थी और उन पर कई शर्तें लगाई थीं. इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जिंदल अदालत की अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे.सुनवाई के दौरान जिंदल के वकील ने अदालत में कहा कि पूर्व में इस मामले में किसी भी वकील ने न्यायाधीश से आग्रह नहीं किया.कोयला घोटाला मामले में जिंदल सहित 14 लोग आरोपी हैं.
जिंदल के वकील ने यह तर्क अदालत की एक जून की कार्रवाई के संदर्भ में दिया. यह पता चलने के बाद कि जिंदल समूह की कंपनी से जुड़े एक आरोपी ने न्यायाधीश से संपर्क करने की कथित कोशिश की थी ,एक जून को न्यायाधीश ने आरोपियों को भविष्य में ऐसा कदाचार न करने के लिए चेताया था.न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले के सिलसिले में उनसे मिलने वाला व्यक्ति वकील नहीं था.
एक जून को सुनवाई के दौरान जिंदल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत से कहा कि जिंदल समूह के प्रबंधन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है. उन्होंने न्यायाधीश से वादा किया कि ऐसा आचरण फिर नहीं होगा.
अदालत के सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने न्यायाधीश के साथ संपर्क की कथित कोशिश की जिसके बाद न्यायाधीश ने चेताया कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह कार्रवाई करेंगे.
मामले के अन्य आरोपियों में जिंदल रियल्टी प्रा लि के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पंज आयरन प्रा लि (जीएसआईपीएल): के निदेशक गिरीश कुमार सुनेजा शामिल हैं.न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की ओर से पेश वकीलों से कहा कि यह फिर से हुआ है और वह मामले के रिकॉर्ड में इसका जिक्र करेंगे.
खुद से संपर्क करने वाले आरोपी की पहचान का खुलासा किए बिना न्यायाधीश ने कहा मुझे यह कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि जिस मामले में ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हो रहे हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसमें ऐसा होगा. अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए 30 जून की तारीख तय की है.
यह मामला जिंदल समूह की दो कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जीएसपीएल) तथा गगन स्पंज आयरन प्रा लि (जीएसआईपीएल) को झारखंड में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है.