14.6 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सिख कैदियों के मामले पर मानवाधिकार आयोग ने सरकार से नीति तय करने को कहा

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर आठ सप्ताह के भीतर नीति तय करे. दूसरी तरफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने कहा है कि इस मामले को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के स्तर पर उठाएगी. आयोग […]

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर आठ सप्ताह के भीतर नीति तय करे. दूसरी तरफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने कहा है कि इस मामले को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के स्तर पर उठाएगी.

आयोग ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को दिए गए नोटिस में कहा, संबंधित प्राधिकार को निर्देशित किया जाता है कि आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में शिकायकर्ता को सूचित किया जाए.
आयोग ने गुरुबक्श सिंह के अनशन की पृष्ठभूमि में दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय को यह निर्देश दिया है. गुरुबक्श ने सिख कैदियों की रिहाई के लिए कई दिनों तक भूख हडताल की थी. डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने यहां संवाददाताओं से कहा, 1980 के दशक से सिख समुदाय के बहुत सारे लोग देश की कई जेलों में बंद हैं. इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और कई ऐसे हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं. मानवीय आधार पर भी इनके मामले को देखना चाहिए.
उन्होंने दावा किया, 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद समुदाय के बहुत सारे लोगों को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया और वे लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं. दूसरी ओर जो लोग सिखों के कत्लेआम में शामिल थे उनको मंत्री तक बना दिया गया था. यह कैसा इंसाफ है. जीके ने कहा, हमारी मांग है कि सरकार संबंधित राज्यों से बात करके सिख कैदियों की रिहाई सुनिश्चित कराए. हम इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के स्तर पर उठाएंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें