दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के समय जमानत नहीं दी जा सकती है. वहीं इधर, फर्जी दिल्ली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2015 11:52 AM

नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के समय जमानत नहीं दी जा सकती है. वहीं इधर, फर्जी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस पटना ले जाने की तैयारी में है जहां से उन्हें भागलपुर ले जाया जायेगा. फिलहाल उन्हें फैजाबाद में रखा गया है.

अदालत ने कथित फर्जी डिग्री मामले में आप नेता को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करने से मामला और ‘जटिल’ हो जायेगा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर की अंतरिम जमानत की याचिका को स्वीकार करने से तब तक के लिए इनकार किया जब तक कि उनकी नियमित याचिका पर सुनवाई नहीं होती है. उनकी नियमित जमानत की याचिका पर 16 जून को सुनवाई होगी.

अदालत ने कहा, ‘‘ अंतरिम जमानत का आदेश देने से मामला और जटिल हो जायेगा और यह न तो उपयुक्त और न ही आवश्यक है. इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिकार्ड को देखने के बाद व्यवहारिक ढंग से विचार करने की जरुरत है.’’ अदालत के अनुसार, ‘‘ यह सभी पक्षों के हित में है कि जमानत याचिका पर निर्णय पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर रिकार्ड पर विचार करने के बाद किया जाए. जमानत की याचिका उपयुक्त अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में 16 जून को पेश करें.’’ अदालत ने इस मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया.

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