ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परिणाम की घोषणा पर रोक

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापक पैमाने पर कथित अनियमितताओं के कारण ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को रद्द करने के लिए दायर की गयी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा. उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक परिणाम की घोषणा पर रोक लगाय है. सर्वोच्च न्यायालय ऑल इंडिया प्री मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2015 2:05 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने व्यापक पैमाने पर कथित अनियमितताओं के कारण ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को रद्द करने के लिए दायर की गयी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा. उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक परिणाम की घोषणा पर रोक लगाय है.
सर्वोच्च न्यायालय ऑल इंडिया प्री मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट को दोबारा कराए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 15 जून को फैसला सुनाएगा. ये याचिकाएं 10 राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रानिक उपकरण के जरिये प्रश्न पत्र लिक होने व एंसर शीट का प्रसार हो जाने के कारण दायर की गयी थी.
सीबीएसइ ने दोबारा परीक्षा कराये जाने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें लंबी प्रक्रिया का पालन करना पडेगा. न्यायमूति आरके अग्रवाल व न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सीबीएसइ के वकील ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराया जाना सवालों के घेरे में है.

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