जोधपुर : एक स्थानीय अदालत ने 16 साल की लड़की से कथित बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के उस अनुरोध को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मुद्दे की रिपोर्टिंग नहीं करने का मीडिया को निर्देश देने को कहा था. जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त की मध्य रात्रि को आसाराम को उनके इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जोधपुर जेल में बंद हैं.
जिला एवं सत्र अदालत (जोधपुर) ने 20 सितंबर को याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी तथा आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. आसाराम ने छह सितंबर को दाखिल अपनी याचिका में इस मुद्दे पर मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया था. उनके वकील प्रदीप चौधरी ने अदालत में दलील दी कि मीडिया रिपोर्ट अपमानजनक हैं और उनसे आसाराम की छवि मलिन हुई है.
उन्होंने अपने अनुरोध में कहा कि जांच एजेंसियों को मामले के संबंध में कोई भी सूचना लीक करने, साझा करने या प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बहरहाल, अभियोजन पक्ष के वकील मनीष व्यास ने कहा कि अदालत ने पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया है लिहाजा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 23 का पालन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बात के भी साक्ष्य नहीं हैं कि जांच एजेंसियों ने मीडिया से कोई ब्यौरा साझा किया है. दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने याचिका को खारिज कर दिया.