सुप्रीम कोर्ट ने एआइपीएमटी – 2015 की परीक्षा की समय सीमा बढाई, 17 अगस्त को रिजल्ट प्रकाशन का आदेश

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआइपीएमटी – 2015) आयोजित कराने की समय सीमा आज बढा दी है और सीबीएसइ को 17 अगस्त तक परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है. सीबीआइ ने यह फैसला सीबीएसइ द्वारा चार हफ्ते में परीक्षा कराने में असमर्थता जताये जाने का बाद दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2015 11:56 AM

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआइपीएमटी – 2015) आयोजित कराने की समय सीमा आज बढा दी है और सीबीएसइ को 17 अगस्त तक परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है. सीबीआइ ने यह फैसला सीबीएसइ द्वारा चार हफ्ते में परीक्षा कराने में असमर्थता जताये जाने का बाद दिया है. सीबीएसइ ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा के लिए कम से कम तीन माह का समय मांगा था.

मालूम हो कि शीर्ष अदालत ने इस परीक्षा में बडे पैमाने पर नकल की शिकायत के बाद पांच दिन पूर्व इसे रद्द कर दिया था. सीबीएसइ की ओर से गुरुवार को अवकाशकालीन पीठ के सामने सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर एक माह में परीक्षा कराना असंभव है.

उनका आग्रह सुनकर जस्टिस आरके अग्रवाल व एएम सप्रे की पीठ ने सीबीएसइ की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया. आज इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया.

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