महापात्र से जिरह के लिए तलवार दंपती की याचिका खारिज

गाजियाबाद: फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. बीके महापात्र से जिरह की मांग करने वाली दंत चिकित्सक दंपती राजेश एवं नुपूर तलवार की याचिका यहां एक विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी.तलवार दंपती की याचिका खारिज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने इस मामले में अंतिम बहस शुरु करने के लिए 26 सितंबर की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2013 8:54 PM

गाजियाबाद: फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. बीके महापात्र से जिरह की मांग करने वाली दंत चिकित्सक दंपती राजेश एवं नुपूर तलवार की याचिका यहां एक विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी.

तलवार दंपती की याचिका खारिज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने इस मामले में अंतिम बहस शुरु करने के लिए 26 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. दंपती ने अपनी याचिका में अदालत से अपील की थी कि वे डॉ. महापात्र से जिरह करना चाहते हैं.

तलवार दंपती पर अपनी बेटी आरुषि और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या का मुकदमा चल रहा है. राजेश और नुपूर तलवार के वकील मनोज सिसोदिया ने बताया, ‘‘हमारी अर्जी अदालत ने खारिज कर दी.’’ महापात्र दिल्ली स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में फोरेंसिक वैज्ञानिक हैं और सीबीआई के लिए रिपोर्ट तैयार की है.

अभी तक बचाव और अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में जिरह की गई है और बृहस्पतिवार से आखिरी बहस शुरु होगी.

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