हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में नामजद किए गए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह और न्यायमूर्ति बी. लाल की सदस्यता वाली एक खंडपीठ ने अधिवक्ता असद जमा की गिरफ्तार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.जमा की याचिका का निपटारा करते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2013 11:09 PM

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में नामजद किए गए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह और न्यायमूर्ति बी. लाल की सदस्यता वाली एक खंडपीठ ने अधिवक्ता असद जमा की गिरफ्तार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.जमा की याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि मैं इस स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.

मुजफ्फरनगर में कोतवाली नगर पुलिस थाना में 31 अगस्त 2013 को दर्ज प्राथमिकी में याचिकाकर्ता को नामजद किया गया है.बसपा सांसद कादिर राणा, विधायक नूर सलीम राणा और मौलाना जमील अहमद तथा 100 से अधिक लोगों के साथ उन्हें आरोपी बनाया गया है.

इन सभी आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जनसभा करने और कथित तौर पर सड़क यातायात बाधित करने तथा इलाके में दंगा भड़काने वाले भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है.हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह जमानत के लिए अर्जी देता है तो उसकी अर्जी पर फौरन फैसला किया जाए.

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