हैदराबाद: कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाये जाने के ऐवज में उनके द्वारा वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाई एस जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में निवेश करने से जुड़े मामले में आज एक विशेष सीबीआई अदालत ने जगन और इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवासन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया.
अदालत ने जगन और अन्य लोगों के खिलाफ 10 सितंबर को सीबीआई द्वारा दाखिल छठे आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश देते हुए यह निर्देश भी दिया कि आरोपपत्र में जिन आरोपियों के नाम हैं, उन सभी को 1 नवंबर को उसके समक्ष पेश होना चाहिए.छठा आरोपपत्र इंडिया सीमेंट्स द्वारा कथित रुप से जगन की कंपनियों में 140 करोड़ रपये का निवेश करने और कंपनी द्वारा उसके ऐवज में अनुचित फायदे हासिल करने से जुड़ा है. इंडिया सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवासन है.
आरोपपत्र में जगन और उनके वित्तीय सलाहकार विजय साई रेड्डी के नाम पहले दो आरोपियों के तौर पर हैं वहीं अन्य में श्रीनिवासन, आईएएस अधिकारी एम सैमुअल और आदित्य नाथ दास, इंडिया सीमेंट्स, जगति प्रकाशन तथा कारमेल एशिया हैं.
इस मामले में जांच कर रही सीबीआई अब तक 10 आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. मामले के प्रमुख आरोपी जगन 16 महीनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिलने पर कल ही चंचलगुडा जेल से बाहर निकले हैं.