मुम्बई: महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कार पीड़ितों की जांच के संबंध में चिकित्सकों के लिए नियमावली जारी की है जिसमें अन्य चीजों के साथ विवादास्पद ‘उंगली जांच’ पर रोक लगायी गई है. नियमावली में कहा गया है कि बलात्कार पीड़िता का परंपरागत उंगली जांच ‘‘एक अपमानजनक प्रक्रिया है, यह चिकित्सकीय रुप से अशोधित और वैज्ञानिक रुप से अप्रासंगिक है.’’
इसमें कहा गया है कि इसका पालन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अदालत ने कई मामलों में पूर्व के यौन आचरण संबंधी सूचना को अप्रासंगिक माना है. नियमावली का प्रकाशन आज किया गया.