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फर्जीवाड़ा मामले में सांसद गीता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

नयी दिल्ली: सीबीआइ ने 42 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के सिलसिले में दाखिल किए गए एक आरोपपत्र में आंध्र प्रदेश के अराकु से लोकसभा सांसद गीता कोथापल्ली को नामजद किया है. सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि वाइएसआर कांग्रेस सांसद ने हैदराबाद की विश्वरैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधन निदेशक पी रामकोटेश्वर राव […]

नयी दिल्ली: सीबीआइ ने 42 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के सिलसिले में दाखिल किए गए एक आरोपपत्र में आंध्र प्रदेश के अराकु से लोकसभा सांसद गीता कोथापल्ली को नामजद किया है. सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि वाइएसआर कांग्रेस सांसद ने हैदराबाद की विश्वरैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधन निदेशक पी रामकोटेश्वर राव के साथ सांठगांठ कर पंजाब नेशनल बैंक को गलत तथ्य पेश किए और 25 करोड़ रुपये की संक्षिप्त अवधि का ऋण प्राप्त किया.

सीबीआइ के प्रेस सूचना अधिकारी आरके गौड ने बताया कि आरोपियों ने जिस मद के लिए ऋण लिया था उसमें खर्च नहीं कर उसे कथित तौर पर दूसरे मद में खर्च किया और कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी की जिससे बैंक को 42.79 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, गीता ने फोन पर भाषा को बताया कि वह आरोपपत्र से अवगत नहीं हैं. यह आरोप लगाया गया है कि पूरा मामला पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों (मुख्य कार्यालय) तत्कालीन महाप्रबंधक के अरविंदकृष्णन, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक बीके जयप्रकाशम और तत्कालीन शाखा प्रबंधक के साथ सांठगांठ करने का है. हैदराबाद स्थित विशेष सीबीआइ अदालत के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में भी इनका नाम है.

गौड ने बताया कि सीबीआइ ने हैदराबाद में सीबीआइ मामलों के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक आरोपपत्र दाखिल किया है. एस राजकुमार नाम के एक व्यक्ति और विश्वरैया इंफ्रा प्रा लि को भी आरोपपत्र में नामजद किया गया है. राजकुमार ने जाली दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी.

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