सामूहिक बलात्कार मामला: दानिश महिला हुई अदालत में पेश, दर्ज कराया बयान

नयी दिल्ली : पिछले साल कथित तौर पर आठ लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनायी गयी 52 वर्षीय दानिश महिला आज दिल्ली की एक अदालत में पेश हुई और वहां अपना बयान दर्ज कराया. यह महिला पूर्व में जारी हुए सम्मनों की तामील के लिए डेनमार्क से अदालत में आई थी और उसका बयान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 1:32 PM

नयी दिल्ली : पिछले साल कथित तौर पर आठ लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार बनायी गयी 52 वर्षीय दानिश महिला आज दिल्ली की एक अदालत में पेश हुई और वहां अपना बयान दर्ज कराया. यह महिला पूर्व में जारी हुए सम्मनों की तामील के लिए डेनमार्क से अदालत में आई थी और उसका बयान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दर्ज किया जा रहा है. बयान दर्ज कराने की इस प्रक्रिया की कैमरे में रिकॉर्डिंग भी की जा रही है. अदालत ने इस महिला को बयान दर्ज कराने के लिए इस साल 24 फरवरी को सम्मन भेजा था. इससे पहले 13 जनवरी को भेजे गए सम्मन की तामील महिला द्वारा नहीं की गई थी. अदालत ने विदेश मंत्रलय के उन दिशानिर्देशों के अनुरुप महिला को ताजा सम्मन भेजने का निर्देश दिया था, जिनके अनुसार, कार्यवाही में कम से कम तीन माह का समय लगता है.

अदालत का यह निर्देश जांच अधिकारी द्वारा अदालत को यह बताए जाने के बाद आया था कि महिला को भेजे गए सम्मन उसे दिए ही नहीं जा सके क्योंकि भारत और डेनमार्क के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि नहीं है. पुलिस ने आरोपपत्र में कहा था कि आठ आवारा किस्म के लोगों ने 14 जनवरी 2014 को चाकू दिखाकर दानिश पर्यटक के साथ कथित तौर पर लूटपाट की और सामूहिक बलात्कार किया. इस घटना को अंजाम देने के लिए वे लोग महिला को एक सुनसान जगह पर ले गए थे, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित डिवीजनल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के पास है.

दो किशोरों समेत कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. दोनों किशोरों पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जांच चल रही है. छह व्यस्क आरोपी महेंद्र उर्फ गंजा (24), मोहम्मद रजा (22), राजू (23), अर्जुन (21), राजू छक्का (22) और श्यामलाल (55) न्यायिक हिरासत में हैं और अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. आठों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 376 (2) (जी) (सामूहिक बलात्कार), 397 (लूटपाट या डकैती और मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास) और 392 (लूटपाट) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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