अविवाहित महिलाएं बिना पिता के नाम के बन सकती हैं अपने बच्चे का अभिभावक : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महिला की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी अविवाहित मां के लिए अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में पिता का नाम शमिल करना अनिवार्य नहीं है. अब सिर्फ मां भी बच्चे की पूर्ण वैधानिक अभिभावक बन सकती हैं. उन्हें इसके लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 6, 2015 11:43 AM
नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महिला की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी अविवाहित मां के लिए अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में पिता का नाम शमिल करना अनिवार्य नहीं है. अब सिर्फ मां भी बच्चे की पूर्ण वैधानिक अभिभावक बन सकती हैं. उन्हें इसके लिए बच्चे के पिता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी.
अब अविवाहित मांओं को अपने बच्चे के स्कूल में नामांकन या अन्य आवश्यकों कार्यों में बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा.
उल्लेखनीय है कि अभी तक यह व्यवस्था रही है कि अविाहित मां को भी अपने बच्चे के अभिभावक बनने के लिए बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की मंजूरी लेनी पडती थी. शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था एक मां की याचिका की सुनवाई करते दी है. साथ ही उस महिला की इस संबंध में निचली अदालत में चल रहे मामले पर पुन: सुनवाई का आदेश दिया है.

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