हैदराबाद बलॉस्ट से जुडे ब्यौरे के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध

हैदराबाद: शहर की एक विशेष अदालत ने हैदराबाद में हुए दो विस्फोटों की जांच से जुडे ब्यौरे के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक यासीन भटकल महत्वपूर्ण अभियुक्त है.राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हैदराबाद स्थित विशेष अदालत ने 21 फरवरी को शहर में हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 4, 2013 5:15 PM

हैदराबाद: शहर की एक विशेष अदालत ने हैदराबाद में हुए दो विस्फोटों की जांच से जुडे ब्यौरे के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक यासीन भटकल महत्वपूर्ण अभियुक्त है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हैदराबाद स्थित विशेष अदालत ने 21 फरवरी को शहर में हुए दो विस्फोटों की जांच से जुडी जानकारी को प्रकाशित या प्रसारित करने से मीडिया घरानों को प्रतिबंधित कर दिया है.

अहमद जरार उर्फ यासीन भटकल और असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी और इंडियन मुजाहिदीन के उनके अन्य सहयोगी इस मामले में आरोपी हैं. भटकल और हड्डी को भारत-नेपाल सीमा पर अगस्त में पकडा गया था. अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को निर्देश दिया है कि वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना इस मामले से जुडी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न करें.

अपने आदेश में एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को यह निर्देश देना उचित एवं आवश्यक है कि वे एनआईए के मामले आरसी नंबर 1-2013 और आरसी 2-2013 से जुडी कोई भी कार्यवाही या जानकारी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित और प्रसारित न करें.

सरकारी विज्ञप्ति में आज कहा गया कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करें.

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