मृत्युदंड के सजायाफ्ता की दया के आधार पर रिहाई पर लगी रोक अभी नहीं हटेगी : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों सहित आजीवन कारावास की सजा पाये दोषियों की राज्य सरकारों द्वारा दया के आधार पर रिहाई लगी रोक का आदेश फिलहाल वापस लेने से इनकार कर दिया है. आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 15, 2015 5:40 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों सहित आजीवन कारावास की सजा पाये दोषियों की राज्य सरकारों द्वारा दया के आधार पर रिहाई लगी रोक का आदेश फिलहाल वापस लेने से इनकार कर दिया है.
आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल जुलाई में दिये गये स्थगन आदेश को खत्म करने से मना कर दिया. न्यायालय अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को करने वाली है.
आज इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्यों की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने संविधान पीठ से आग्रह किया कि कम से कम 20 साल की सजा काट चुके कैदियों की दया के आधार पर रिहा करने का अधिकार राज्यों को वापस दे दिया जाये.
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों के सजा ए मौत को आजीवन कारावास में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले के सभी सात दोषियों को रिहा करने का निर्णय किया था. जिसके बाद दया के आधार पर रिहाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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