नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक घरेलू सेविका को कथित तौर पर बंधक बनाये जाने और उसके साथ मारपीट होने के मामले में गिरफ्तार की गयी महिला प्लेसमेंट एजेंट की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख तय की. आरोपी दोरोथी ने 50 वर्षीय वंदना धीर के घर पर काम करने के लिए घरेलू सेविका को रखवाया था.
वंदना ने कथित तौर पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था. इस मामले में दोरोथी की एक दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया गया. उसके वकील ने जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप जमानती हैं. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने पुलिस से कथित आरोपों के बारे में पूछा और जांच अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ गैर-जमानती हैं.
मजिस्ट्रेट ने दोरोथी के वकील से कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष के अनुसार गैर-जमानती धाराएं हैं. आप गुण-दोषों पर बहस करें.’’मजिस्ट्रेट ने जमानत अर्जी पर दलीलों पर सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख तय की. इस बीच दोरोथी को 16 अक्तूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा था कि उससे हिरासत में और पूछताछ की जरुरत नहीं है. मुख्य आरोपी वंदना धीर भी न्यायिक हिरासत में जेल में है जिसकी जमानत अर्जी को अदालत ने कल खारिज कर दिया था.