जे डे हत्याकांड के आरोपी को जमानत
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के आरोपी और छोटा राजन गिरोह के कथित सदस्य पॉलसन जोसफ को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति यू वी बाकरे ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जोसफ को जमानत दे दी.पॉलसन इस मामले में जमानत प्राप्त करने वाला दूसरी आरोपी है. अपराध शाखा […]
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के आरोपी और छोटा राजन गिरोह के कथित सदस्य पॉलसन जोसफ को आज जमानत दे दी. न्यायमूर्ति यू वी बाकरे ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जोसफ को जमानत दे दी.पॉलसन इस मामले में जमानत प्राप्त करने वाला दूसरी आरोपी है. अपराध शाखा ने अपराध के सिलसिले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में आरोपी पत्रकार जिगना वोरा को जमानत पहले ही मिल चुकी है जिसे मामले में गिरफ्तार किया गया था.
पॉलसन के वकील ओ ए सिद्दीकी ने कहा कि वह जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल से बाहर आ सकता है. सिद्दीकी ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम डे की हत्या से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है. इसलिए उन्हें आजादी दी जानी चाहिए.
पॉलसन की जमानत का विरोध करते हुए अभियोजक अजय गडकरी ने दलील दी कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.हालांकि अदालत ने जोसफ की दलीलों को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी. डे को 11 जून, 2011 को पवई में चार मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दिनदहाड़े कथित तौर पर गोली मार दी थी.