तीस्ता सीतलवाड़ पर गिरफ्तारी का खतरा, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता और वकील तीस्ता सीतलवाड़ पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है ,उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने दंपती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.. तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर विदेशों से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2015 3:34 PM

नयी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता और वकील तीस्ता सीतलवाड़ पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है ,उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने दंपती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.. तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर विदेशों से गलत तरीके से पैसे जमा करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं दोनो पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फंड का इस्तेमाल गलत ढंग से भी किया है. सीबीआई ने कुछ दिनों पहले अचानक तीस्ता के घर और दफ्तर पर छापामारी की थी.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के वक्त तीस्ता और उनके पति दोनों का एक साथ मौजूद होना जरूरी है. कोर्ट के फैसले के बाद तीस्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा वह हैरान हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा है. कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा इस तरह का बयान देना कोर्ट की अवमानना है. कोर्ट के इस फैसले के बाद तीस्ता और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है. तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. राजनीति में शामिल एक बड़ा वर्ग इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है.

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