भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मंत्री थुंगन को साढ़े चार साल की कैद

नयी दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके थुंगन को भ्रष्टाचार के आरोप में साढ़े चार साल की सजा सुना दी. इसके अलावा कोर्ट ने 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में पीवी नरसिंह राव की सरकार में राज्यमंत्री रहे थुंगन समेत चार लोगों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 27, 2015 4:27 PM

नयी दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके थुंगन को भ्रष्टाचार के आरोप में साढ़े चार साल की सजा सुना दी. इसके अलावा कोर्ट ने 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में पीवी नरसिंह राव की सरकार में राज्यमंत्री रहे थुंगन समेत चार लोगों के खिलाफ भी सजा का एलान किया है. इसमें ताली एओ, सी संगीत और माहेश्वरी पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाये गये है. सभी आरोपों को हिरासत में भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि थुंगन 1975 से 1979 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार के मामले में 1998 में केस दर्ज किया. पूरी जांच के बाद 2003 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की इसमें थुंगन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया. उन पर आरोप लगा कि सरकार पैसे के इस्तेमाल करके थुंगन ने थानू थुंगन नाम से अकाउंट खुलवाया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं थी. मंत्री पी के थुंगन को दो करोड रुपए की केंद्रीय निधि के गबन के आरोप में 1998 में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज साढे चार साल की कैद की सजा सुनायी.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने कैद की सजा सुनाने के अलावा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 68 वर्षीय थुंगन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने दो अन्य मुजरिमों- ताली ए ओ और सी सांगित को साढे तीन साल की कैद की सजा सुनायी जबकि चौथे मुजरिम महेश माहेश्वरी को ढाई साल के कारावास का दंड सुनाया गया.
अदालत ने ताली ए ओ पर 6000 रुपए तथा सांगित एवं माहेश्वरी पर 4000-4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया इससे पहले, आज सीबीआई ने थंगुन और तीन अन्य मुजरिमों के लिए उपयुक्त सजा की मांग की थी.सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा था कि थुंगन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में राज्य मंत्री जैसे उच्च पदों पर रहे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यह अपराध किया.
सीबीआई वकील ने विशेष सीबीआई अदालत से कहा, ‘‘थंगुन की हैसियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त सजा दी जाए. तीन अन्य मुजरिमों ने इस साजिश में उनकी मदद की, अतएव उन्हें भी उपयुक्त सजा दी जाए. ’’ सीबीआई वकील ने कहा कि थुंगन के खिलाफ चार और मामले अब भी लंबित हैं.

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