नयी दिल्ली : पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज खबरिया चैनलों से कहा कि वे घटना का सीधा प्रसारण नहीं करें और सूचना मुहैया कराने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा समय…समय पर दी जाने वाली सूचना तक ही खुद को सीमित रखें.
मंत्रालय ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2015 के मुताबिक केबल सेवाओं में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे आतंकवाद निरोधक अभियान का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता और ऐसे मामलों में अभियान पूरा होने तक कवरेज को सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी द्वारा समय… समय पर दी जा रही सूचना तक ही सीमित रहना चाहिए.
मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि गुरदासपुर में जब आतंकवाद निरोधक अभियान चल रहा था तो कुछ खबरिया और समसामयिक विषयों पर आधारित टीवी चैनलों ने प्रसारण किया और वे सरकार की तरफ से अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जा रही सूचना तक सीमित नहीं रहे.
मंत्रालय ने चैनलों को सूचित किया कि इस तरह का प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसलिए कार्रवाई योग्य है. मंत्रालय ने प्रसारकों को सलाह दी कि इस तरह के किसी भी उल्लंघन से दूर रहें.