नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गोहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज असम सरकार को नोटिस जारी किया. जांच एजेन्सी ने राज्य में चिट फंड घोटाले के सारे मामले में अपने हाथ में देने का निर्देश देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही असम सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है. उच्च न्यायालय ने इस आदेश में 221 चिटफंड कंपनियों से संबंधित सभी 481 प्राथमिकियों के मामलों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश सीबीआई को दिया था.
न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय उन 15 मामलों की निगरानी करने के लिये स्वतंत्र होगा जो शुरु में सीबीआई को सौंपे गये थे. न्यायालय ने प्रगति रिपोर्ट दायर करने की समय अवधि बढाने का जांच एजेन्सी का अनुरोध स्वीकार कर लिया. उच्च न्यायालय के आदेश के तहत जांच एजेन्सी को कल तक प्रगति रिपोर्ट दायर करनी थी. न्यायालय ने इसके लिये अब उसे दो सप्ताह का वक्त और दे दिया.
जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार और अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने कहा कि एजेन्सी के पास कर्मियों की कमी है और वह राज्य में दर्ज सारी 481 प्राथमिकियों की जांच का बोझ नहीं उठा सकती है. जांच एजेन्सी ने राज्य में चार बडे मामलों की जांच अपने हाथ में ली है. जांच एजेन्सी का कहना था कि सभी 481 मामले अपने हाथ में लेने का उच्च न्यायालय का यह आदेश गलत है.