कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव, पांच अन्य को अभियुक्त के तौर पर तलब किया

नयी दिल्ली: पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच अन्य को एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिये विशेष अदालत ने अभियुक्त के तौर पर तलब किया है. गुप्ता के अलावा अदालत ने कोयला मंत्रलय में तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा, (कोयला आवंटन-एक विभाग) में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 29, 2015 7:10 PM

नयी दिल्ली: पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच अन्य को एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिये विशेष अदालत ने अभियुक्त के तौर पर तलब किया है.

गुप्ता के अलावा अदालत ने कोयला मंत्रलय में तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा, (कोयला आवंटन-एक विभाग) में तत्कालीन निदेशक के.सी. समरिया, ब्राह्मणी थर्मल पॉवर प्रा. लिमिटेड (बीटीपीपीएल), इसके चेयरमैन पी. त्रिविक्रम प्रसाद और इसके वाइस-चेयरमैन वाई हरीश चंद्र प्रसाद को मामले में अभियुक्त के तौर तलब किया है.

इन सभी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश – 120बी, लोकसेवक द्वारा विश्वास का अपाराधिक हनन-409, धोखाधडी-420 के तहत उनके कथित अपराध के लिये सम्मन जारी किया गया है.

सीबीआई विशेष न्यायधीश भरत पराशर ने कल उन्हें 19 अगस्त को हाजिर होने के लिये सम्मन किया. यह मामला ओडिशा की रामपिया और रामपिया डिपसाइड कोल ब्लॉक के जनवरी 2008 में मेसर्स नवभारत पॉवर प्रा. लिमिटेड (एनपीपीएल) को आवंटन में कथित गडबडियों के मामले में जारी किया गया है. एनपीपीएल को अब बीटीपीपीएल के नाम से जाना जाता है.

अदालत ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुये उन्हें अभियुक्त के तौर पर सम्मन भेजा है. गुप्ता को तलब करते हुए अदालत ने कहा उस समय कोयला सचिव होने के नाते उनका ‘‘कानून के तहत यह फर्ज बनता था कि वह यह सुनिश्चित करते कि इसका आवंटन.वितरण कानून के मुताबिक पात्र आवेदक कंपनियों को हो.’’

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