राजीव के हत्यारों को नहीं दी जाएगी फांसी, केंद्र की सुधारात्मक याचिका खारिज
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के खिलाफ केंद्र की ओर से दाखिल सुधारात्मक याचिका को आज खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने सुधारात्मक याचिकाओं और […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तीन हत्यारों की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किए जाने के खिलाफ केंद्र की ओर से दाखिल सुधारात्मक याचिका को आज खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने सुधारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों पर गौर किया है. हमारी राय में ये उन मापदंडों के भीतर नहीं आते हैं जिनका रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले में संकेत दिया गया था.
उन्होंने कहा, ऐसे में सुधारात्मक याचिका को खारिज किया जाता है. पीठ में न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति ए आर दवे, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह भी थे. देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला तत्कालीन संप्रग सरकार की ओर से दायर सुधारात्मक याचिकाओं पर आया है. ये याचिकाएं पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद दायर की गई थी.