नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पीएसएमपीएल निदेशक को जमानत दे दी है. मध्यप्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में एच सी गुप्ता और पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीएसएमपीएल) के निदेशक अतुल जैन को राहत मिली है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतने के ही मुचलके पर गुप्ता और जैन को जमानत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी एच सी गुप्ता और अतुल जैन को जमानत दी जाती है. वे सबूतों से छेडछाड नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे. अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.’’ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान गुप्ता और जैन के वकील ने कहा कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उनको जमानत दी जानी चाहिए.
जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक अतीत नहीं है और पूरा मामला दस्तावेजों पर आधारित है, इसलिए सबूतों से छेडछाड का सवाल ही नहीं उठता. विशेष लोक अभियोजक :एसपीपी: ने कहा कि अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो उन पर शर्तें लगाई जानी चाहिए कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और सबूतों से छेडछाड नहीं करेंगे. अदालत ने छह जुलाई को गुप्ता, पीएसएमपीएल और जैन को मध्यप्रदेश में ब्रह्मपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित संलिप्तता के लिए सम्मन जारी किया था.