मुंबई: सत्र न्यायालय ने 35 वर्षीय कॉरपोरेट अधिवक्ता जान्हवी गडकर को नशे में गाडी चलाने के एक मामले में आज जमानत दे दी. जान्हवी को जून में कथित रुप से नशे में अपनी कार को एक टैक्सी से टक्कर मारने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी.
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नशे में गाड़ी चलाने का मामला : अधिवक्ता जान्हवी गडकर को मिली जमानत
मुंबई: सत्र न्यायालय ने 35 वर्षीय कॉरपोरेट अधिवक्ता जान्हवी गडकर को नशे में गाडी चलाने के एक मामले में आज जमानत दे दी. जान्हवी को जून में कथित रुप से नशे में अपनी कार को एक टैक्सी से टक्कर मारने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई […]
दस जून की अल सुबह जान्हवी द्वारा चलाई जा रही ऑडी यहां पूर्वी फ्रीवे पर एक टैक्सी से भिड गई थी, जिसके परिणामस्वरुप टैक्सी चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के वक्त वह कथित रुप से नशे में थी.कुर्ला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत द्वारा जान्हवी की जमानत याचिका को दो बार नामंजूर किए जाने के बाद वह सत्र न्यायालय में जमानत लेने के लिए गई थी. जान्हवी ने अपने वकील के जरिए अदालत को बताया कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और उसे जेल में रखने का अब कोई औचित्य नहीं है.हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.
पुलिस ने इससे पहले अपने जवाब में कहा था कि जान्हवी 10 जून से पहले भी दुघर्टनाओं में शामिल रही है और यदि उसे जमानत पर छोड दिया जाता है, तो हो सकता है कि वह फिर से दुर्घटना करे.पुलिस ने यह भी कहा था कि 10 जून से पहले उसके द्वारा कथित रुप से किए गए एक हादसे को जान्हवी और पीडित द्वारा आपसी राजीनामा कर निपटा दिया था, जिसके कारण उसके खिलाफ उस वक्त कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था.दस जून को जान्हवी की कार एवं टैक्सी की टक्कर में टैक्सी में सवार दो व्यक्तियों मोहम्मद अब्दुल सैय्यद (55) और मोहम्मद सलीम साबूवाला (50) की मौत हो गई थी.
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