निजी टीवी चैनल परिचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य : सरकार

नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि टीवी चैनल को अनुमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा मंजूरी पूर्व शर्त है तथा जहां सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गयी या वापस ले ली गयी उन मामलों में अनुमति को रद्द करने के लिए कदम उठाए गए हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2015 5:10 PM

नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि टीवी चैनल को अनुमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा मंजूरी पूर्व शर्त है तथा जहां सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गयी या वापस ले ली गयी उन मामलों में अनुमति को रद्द करने के लिए कदम उठाए गए हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यह जवाब ऐसे समय में आया है जबकि सन टीवी नेटवर्क के चैनलों को सुरक्षा मंजूरी देने से गृह मंत्रालय ने इंकार कर दिया है. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि पहले सुरक्षा मंजूरी लिए बिना किसी भी निजी चैनल को परिचालन की अनुमति नहीं दी गयी है.
उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जहां सुरक्षा मंजूरी देने से इंकार किया गया या इसे वापस लिया गया, वहां अनुमति को रद्द करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत कदम उठाए गए हैं.

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