कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और चार अन्य को दी जमानत

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में कथित भूमिकाओं के आरोपी पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और चार अन्य को एक विशेष अदालत ने आज जमानत दे दी.इन चार अन्य लोगों में दो वरिष्ठ लोकसेवक भी शामिल हैं.गुप्ता के अलावा अदालत ने दो वरिष्ठ लोकसेवकों – के एस करोफा और के सी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2015 11:16 AM

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में कथित भूमिकाओं के आरोपी पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और चार अन्य को एक विशेष अदालत ने आज जमानत दे दी.इन चार अन्य लोगों में दो वरिष्ठ लोकसेवक भी शामिल हैं.गुप्ता के अलावा अदालत ने दो वरिष्ठ लोकसेवकों – के एस करोफा और के सी सामरिया, ब्राह्मणी थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पी त्रिविक्रम प्रसाद और इसके उपाध्यक्ष वाई हरीश चंद्र प्रसाद को भी जमानत दे दी.

कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपियों के रुप में इन लोगों के पेश होने के बाद विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने इन्हें जमानत दे दी.यह मामला वर्ष 2008 में ओडिशा के रंपिया कोयला ब्लॉक और इसके निचले हिस्से का आवंटन नवभारत पावर प्रा लि (अब बीटीपीपीएल) को किए जाने से जुड़ा है.
अदालत ने इन्हें एक-एक लाख रुपये की निजी जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका भरने पर जमानत दी.आरोपियों के वकील ने इस आधार पर जमानत मांगी कि इन लोगों को जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था और इन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. वकील ने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ये लोग न्याय से बचकर भाग जायेंगे.

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