टुंडा के ससुर की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज लश्कर-ए-तय्यबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के ससुर मोहम्मद जकारिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. जकारिया को 1997 में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ में कथित तौर पर मदद करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 15, 2013 7:36 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज लश्कर-ए-तय्यबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा के ससुर मोहम्मद जकारिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. जकारिया को 1997 में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ में कथित तौर पर मदद करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने जकारिया को जमानत देने से मना कर दिया. वह इस समय तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है. प्रकाश ने कहा कि मामला आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है और फिलहाल उसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

जकारिया ने अपने वकील एम एस खान के जरिए कल जमानत याचिका दायर की थी. इसमें दावा किया गया था कि उसे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने फंसाया है. जकारिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता खान ने कहा कि जकारिया को उसके दामाद टुंडा के खुलासे के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और किसी आरोपी का खुलासा ठोस सबूत है.

Next Article

Exit mobile version