अदालत ने पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारुकी के खिलाफ आरोप तय किये
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक अमेरिकी शोधकर्ता पर कथित यौन हमला मामले में पीपली लाइव फिल्म के सह निर्देशक महमूद फारुकी के खिलाफ आज आरोप निर्धारित किए तथा मामले की रोजाना सुनवाईशुरूकरने के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की. हालांकि अदालत ने फारुकी की जमानत अर्जी लंबित रखी और उस […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक अमेरिकी शोधकर्ता पर कथित यौन हमला मामले में पीपली लाइव फिल्म के सह निर्देशक महमूद फारुकी के खिलाफ आज आरोप निर्धारित किए तथा मामले की रोजाना सुनवाईशुरूकरने के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की.
हालांकि अदालत ने फारुकी की जमानत अर्जी लंबित रखी और उस पर वह शिकायतकर्ता की गवाही रिकार्ड करने के बाद निर्णय ले सकती है. शिकायतकर्ता को इसके लिए 14 सितंबर को बुलाया गया है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने कहा, 28 मार्च को सुखदेव विहार में आरोपी के निवास पर आपने (फारुकी ने) वादी से बलात्कार किया जो भादसं की धारा 376 के तहत दंडनीय है. आरोप तय किया जाए.
जमानत का आवेदन लंबित रखा जाता है. न्यायाधीश ने अपराधविज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक से भी इस मामले में संबंधित सामग्री का परीक्षण जल्द पूरा करने और यथाशीघ्र रिपोर्ट देने को कहा क्योंकि शिकायतकर्ता के पास पांच अक्तूबर तक का ही वीजा है.