ट्विटर मामला: तीस्ता की अर्जी पर गुजरात सरकार को नोटिस
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस अर्जी पर आज राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किये जिसमें उन्होंने उस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की है जिसमें उन पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाने का आरोप लगाया गया […]
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस अर्जी पर आज राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किये जिसमें उन्होंने उस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की है जिसमें उन पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाने का आरोप लगाया गया है.
न्यायमूर्ति जे बी पर्दिवाला ने सीतलवाड की उस अर्जी पर सरकार और शिकायतकर्ता राजू पटेल को नोटिस जारी किये जिसमें उन्होंने यहां घाटलोदिया पुलिस थाने में अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.अदालत ने इसके साथ ही जांच अधिकारी से कहा कि वह मामले की अगली सुनवायी 30 सितम्बर को अदालत में मौजूद रहे.
प्राथमिकी गत वर्ष अगस्त में पटेल की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसने कहा कि सीतलवाड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगायी हैं जिससे बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई