जयपुर : जयपुर की स्थानीय अदालत ने फरवरी महीने में जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जापानी महिला के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराये गये तीन अभियुक्तों को आज बीस -बीस साल की कैद की सजा सुनाई.इस विदेशी पर्यटक से बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराये गये तीन अन्य दोषियों के मामले में अदालत को अभी सजा सुनानी है. अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.
जयपुर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गिरीश कुमार ओझा ने अपने फैसले में नौ आरोपियों में से छह को दोषी ठहराया. उन्होंने मुख्य आरोपी अजीत सिंह चौधरी के साथ ही उसके दोस्त अबरार और वाहिद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत दोषी ठहराते हुये बीस- बीस साल की कैद की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक भवंर सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने इस मामले में धर्मवीर, रविन्द्र, और राजवीर को बरी कर दिया है जबकि तीन अन्य दोषियों रामराज, शिवराज ओर रामवीर के मामले में फैसले का इंतजार है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. नौ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 366 (अपहरण) 342 ( गलत तरीक से किसी को बंधक बनाये रखना) और 120 बी (अपराधिक षडयंत्र)एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था.