जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट ने गौमांस की बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश

जम्मू : जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट ने राज्य में गौमांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हाइकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कहीं भी गौमांस की बिक्री नहीं हो. न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यामूर्ति जनक राज कोतवाल की खंडपीठ ने बुधवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 10, 2015 3:27 PM
जम्मू : जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट ने राज्य में गौमांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हाइकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कहीं भी गौमांस की बिक्री नहीं हो. न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यामूर्ति जनक राज कोतवाल की खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.
यह जनहित याचिका अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ ने दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने कहा था कि राज्य के कुछ हिस्सों में गौमांस की बिक्री से एक संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने कहा था कि यह रणवीर पैनल द्वारा तय किये गये नियमों उल्लंघन है, जिसके तहत गौवध नहीं हो सकता है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि सेक्सन 298 ए व 298 बी के तहत ऐसे पशुओं के मांस की बिक्री प्रतिबंधित है.
हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) यह सुनिश्चित करें कि गौ मांस की बिक्री राज्य में नहीं हो. अदालत ने डीजीपी से कहा कि वह सभी पुलिस पदाधिकारियों विशेष कर एसपी व एसएचओ को इस संबंध में निर्देश देने व रोकथाम तय करने का निर्देश दिया.
ध्यान रहे कि मुंबई व राजस्थान में भी अभी जैनों के पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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