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सत्यम घोटाला : राजू के परिवार व अन्य को 1,800 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश
मुंबई: करीब सात साल पुराने सत्यम घोटाले में आज एक नया आदेश जारी करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मुख्य अभियुक्त बी रामलिंग राजू से संबद्ध 10 इकाइयों को घोटाले से कमाये गए 1,800 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. इनमें राजू की मां, भाई और पुत्र भी शामिल हैं. इसके अलावा […]
मुंबई: करीब सात साल पुराने सत्यम घोटाले में आज एक नया आदेश जारी करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मुख्य अभियुक्त बी रामलिंग राजू से संबद्ध 10 इकाइयों को घोटाले से कमाये गए 1,800 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. इनमें राजू की मां, भाई और पुत्र भी शामिल हैं.
इसके अलावा इन इकाइयों को अवैध कमाई पर करीब 1,500 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना होगा. यह जुर्माना 7 जनवरी, 2009 से लगाया गया है. उसी दिन सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक एवं तत्कालीन चेयरमैन राजू ने कंपनी में लंबे समय से घोटाले की बात स्वीकार की थी.
भेदिया कारोबार के लिए ताजा जुर्माने से पहले सेबी ने पिछले साल जुलाई में भी वसूली का आदेश दिया था. इसमें नियामक ने राजू और चार अन्य को 14 साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन्हें 1,849 करोड़ रुपये की अवैध कमाई ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था. यह आदेश रामलिंग राजू, उनके भाई बी रामा राजू (सत्यम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक), वाडलामणी श्रीनिवास (पूर्व सीएफओ), जी रामकृष्ण (पूर्व उपाध्यक्ष) और वी एस प्रभाकर गुप्ता (पूर्व प्रमुख आंतरिक आडिट) के खिलाफ दिया गया था.
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