नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत ने आज अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.दोपहर बाद उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया. ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.मालूम हो कि पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पार्टी ने दहेज प्रताडना, धोखाधडी व मारपीट मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी है. ये धाराएं गैर जमानती हैं, जिसके कारण इस मामले में भारती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.
ऐसे में अब सोमनाथ भारती उपरी अदालत का रुख कर सकते हैं. उनके खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने दिल्ली के द्वारिका थाने में 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था. उनके खिलाफ धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश, 406 यानी दहेज उत्पीडन व धारा 403 यानी धोखाधडी के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सोमनाथ भारती ने अपने बयान में कहा था कि भारती ने झूठ बोल कर व धोखा देकर शादी की है और शादी के बाद प्रताडित करना शुरू कर दिया. मालूम हो कि लिपिका ने इस मामले में जून में भी दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी.
ध्यान रहे कि सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं. हालांकि भारती का विवादों से पुराना नाता है. उन पर विदेशी नागरिकों से भी उलझने का भी आरोप है.