नये भूमि अधिग्रहण कानून से अलग 13 कानूनों में संशोधन होगा

चेन्नई: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज कहा कि ऐसे 13 कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक साल में मुआवजा, पुनर्वास व पुनरुद्धार की व्यवस्था नए कानून के हिसाब से ही हो. ये काननू नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में नहीं आते. रमेश ने यहां […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2013 6:44 PM

चेन्नई: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज कहा कि ऐसे 13 कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक साल में मुआवजा, पुनर्वास व पुनरुद्धार की व्यवस्था नए कानून के हिसाब से ही हो. ये काननू नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में नहीं आते. रमेश ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी.

नये भूमि अधिग्रहण कानून के एक जनवरी 2014 तक अधिसूचित होने की उम्मीद है. भूमि अधिग्रहण से जुड़े 13 अलग अलग कानून नये कानून के दायरे में नहीं आते. ये विभिन्न कानून राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली पारेषण तथा रेलवे सहित अनेक सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े हैं.

उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में कहा गया है कि उसके लागू होने के एक वर्ष के अंदर इसके दायरे से रह गए बाकी मामलों से संबंधित कानूनों में भी मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनरोद्धार नए कानून के समान ही करना होगा. नये कानून के गेल की परियोजना पर असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसी एक योजना के लिए नहीं बल्कि देश भर में सभी योजनाओं के लिए कानून बनाती है.

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