कोयला घोटाला : डॉ मनमोहन सिंह के मामले की 21 सितंबर को नहीं होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : कोयला घोटाले मामले में आज डॉ मनमोहन सिंह को फौरी तौर पर बडी राहत मिली है. अब 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह व उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला मामले की सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने उस दिन मामले की कार्यसूची से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2015 12:19 PM

नयी दिल्ली : कोयला घोटाले मामले में आज डॉ मनमोहन सिंह को फौरी तौर पर बडी राहत मिली है. अब 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह व उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला मामले की सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने उस दिन मामले की कार्यसूची से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया है.

अदालत में मनमोहन सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत है और उनका कोयला घोटाले से कुछ लेना-देना नहीं है. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने कहा कि वे 21 सितंबर की कार्यसूची से उनका नाम हटा रहे हैं. अब भविष्य में मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि डॉ मनमोहन सिंह के मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी.

पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले मामले में बतौर आरोपी विशेष अदालत द्वारा समन किये जाने के खिलाफ अपील की थी. उसी अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया.

डॉ सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि तालाबीरा कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक प्रशासनिक फैसला था, जिसे एक लंबी प्रक्रिया के तहत लिया गया था.

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