बिड़ला को लाभ पहुंचाने के लिए पारेख ने फैसला पलटा : सीबीआई
नयी दिल्ली: सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख पर पद के दुरपयोग का आरोप लगाया है. जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि तत्कालीन कोयला सचिव पारेख ने हिंडाल्को को कोयला ब्लाक आवंटित नहीं करने का फैसला पलट दिया था जिससे पता चलता है कि उनका मकसद कंपनी को अनुचित […]
नयी दिल्ली: सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव पी सी पारेख पर पद के दुरपयोग का आरोप लगाया है. जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि तत्कालीन कोयला सचिव पारेख ने हिंडाल्को को कोयला ब्लाक आवंटित नहीं करने का फैसला पलट दिया था जिससे पता चलता है कि उनका मकसद कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का था. सीबीआई ने कहा है कि पारेख ने इस फैसले को ‘बिना उचित आधार तथा परिस्थितियों में किसी तरह का बदलाव न आने’ के बावजूद पलटा था.
सीबीआई ने 2005 में तालाबीरा दो और तीन कोयला ब्लाकों के आवंटन से संबंधित एफआईआर में पारेख, आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला तथा हिंडाल्को को नामजद किया है. इन लोगों पर आपराधिक साजिश और सरकारी अधिकारियों द्वारा आपराधिक दुराचार के आरोप लगाए गए हैं.
जांच एजेंसी ने कहा है कि पारेख की अध्यक्षता में हुई जांच समिति की 25वीं बैठक में वैध वजह बताते हुए हिंडाल्को तथा इंडाल इंडस्टरीज के तालाबीरा दो तथा तीन में खनन संबंधी आवेदन खारिज कर दिए गए थे. जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कोयला ब्लाकों का आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र की महानदी कोलफील्ड्स तथा नेवेली लिग्नाइट को किया गया था.