सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से छूट देते हुए पुलिस को भारती की पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा के एक मामले में अग्रिम जमानत की उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 17, 2015 8:42 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से छूट देते हुए पुलिस को भारती की पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा के एक मामले में अग्रिम जमानत की उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने 15 सितंबर को भारती की गिरफ्तारी पर लगाई गयी रोक की अवधि बढ़ाते हुए कहा, आदेश सुनाने के लिए समय नहीं बचा है. इसलिए तब तक भारती के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए. अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर लगी रोक वापस लेने का पुलिस का अनुरोध ठुकरा दिया और सवाल किया कि पुलिस ने आज तक क्या किया जबकि प्राथमिकी नौ सितंबर को दर्ज हुई थी.

न्यायाधीश ने कहा, आप (पुलिस) उन्‍हें (भारती) उस समय गिरफ्तार करने में नाकाम रहे जब उन्‍हें इस अदालत से गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली हुई थी. अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि वह शिकायतकर्ता और उसके बच्चों के बारे में सतर्क है. अदालत ने कहा, यह बात ध्यान में रखते हुए कि :वैवाहिक तनाव से: दो बच्चे परेशान हैं, इस मामले में फिर से विचार की जरुरत है.

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