व्यापमं : व्हिसलब्लोवर आनंद राय व उनकी पत्नी के ट्रांसफर ऑर्डर पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

इंदौर : मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी (व्यापमं) के व्हिसलब्लोवर डॉक्टर आनंद राय और उनकी पत्नी डॉक्टर गौरी राय का इंदौर से बाहर तबादला किये जाने के मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दंपती ने इस संबंध में अदालत में याचिका दायर कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 18, 2015 1:48 PM

इंदौर : मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी (व्यापमं) के व्हिसलब्लोवर डॉक्टर आनंद राय और उनकी पत्नी डॉक्टर गौरी राय का इंदौर से बाहर तबादला किये जाने के मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दंपती ने इस संबंध में अदालत में याचिका दायर कर इसे प्रताडना वाली कार्रवाई बताया था.

डॉ आनंद ने आग्रह किया था कि व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच पूरी होने तक उनके इंदौर में ही पदस्थापित रखा जाये. उन्हें इंदौर से स्थानंतरित कर सरकार ने धार भेजा था, जबकि पत्नी डॉ गौरी राय को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया गया था. अदालत ने इनकी याचिका पद दोनों के पदस्थापना पर रोक लगा दी थी.
अब, राज्य सरकार ने भी इस मामले में यू टर्न लिया है और अदालत को सूचित किया है कि उनकी पदस्थापना इंदौर में ही रहेगी. डॉ राय ने भी मीडिया से इस बात की पुष्टि की है. डॉ राय ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर प्रलोभन देकर मुकदमा वापस लेने का आरोप लगाया था.

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