ईद के लिए बीफ बैन पर लगी रोक हटाने से उच्च न्यायालय का इनकार

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बैलों को काटने और उनके मांस की बिक्री पर लगी पाबंदी पर बकरी ईद के मौके पर अंतरिम रोक लगाने से आज इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति वी एल अचलिया की खंडपीठ ने बकरी ईद के मौके पर 25 से 27 सितंबर तक बैलों के मांस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 21, 2015 7:18 PM

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बैलों को काटने और उनके मांस की बिक्री पर लगी पाबंदी पर बकरी ईद के मौके पर अंतरिम रोक लगाने से आज इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति वी एल अचलिया की खंडपीठ ने बकरी ईद के मौके पर 25 से 27 सितंबर तक बैलों के मांस की बिक्री पर रोक पर ढील देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र अधिनियम पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जिसके तहत पाबंदी लागू की गयी थी.
अदालत ने कहा, ‘‘हम इस स्तर पर कोई बडी अंतरिम राहत के लिए तैयार नहीं है जो महाराष्ट्र पशु संरक्षण :रोकथाम: अधिनियम की धारा 5 पर स्थगन के समान है.’ अदालत ने कहा, ‘‘क्या राज्य सरकार के वैधानिक अधिकारों पर अंतरिम राहत दी जा सकती है?’ अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि पशुओं को काटना और उनकी बलि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथा का जरुरी हिस्सा है.याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गायत्री सिंह और ऐजाज नकवी ने दलील दी कि पशु वध मुस्लिम समुदाय की बलि की धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा है.
नकवी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान दो दिन तक मटन और चिकन की बिक्री तथा पशु वध पर रोक के लिए सर्कुलर जारी किया था.” अदालत ने कहा कि मामले में सभी प्रतिवादियों द्वारा विस्तृत हलफनामा दाखिल किये जाने के बाद ही इससे निपटा जा सकेगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है.

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