मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस को राधे मां के खिलाफ धर्म के नाम पर यहां देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप लगाने वाली शिकायत के सिलसिले में अपनी जांच पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आज निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एसवीएम कनाडे और न्यायमूर्ति शालिनी फांसलकर जोशी की पीठ अधिवक्ता फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
इस याचिका में राधे मां पर अश्लीलता का और उनके खिलाफ शिकायत पर पुलिस के कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने आज एक रिपोर्ट सौंपकर कहा कि एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है और जांच जारी है. हालांकि, ब्रह्मभट्ट ने यह कह कर जवाब दिया कि उन्होंने पुलिस को अतिरिक्त सूचना सौंपी थी लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गयी. ‘देह व्यापार का गिरोह चल रहा है. लडके लडकियों को यह महिला रिझा रही है.
आशीर्वाद पाने के बहाने वे लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं.’ उन्होंने यह दलील भी दी कि राधे मां द्वारा चलायी जा रही धमार्थ संस्था पंजीकृत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘करोडों रुपये आवंटित किये गये हैं.’ अदालत ने इसके बाद पुलिस से दो हफ्तों में एक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि इसने क्या कदम उठाये हैं.